सलमान को सर्वोच्य राहत
नई दिल्ली | मनोरंजन डेस्क: सलमान खान फिर जेल जाने से बच गये. सत्र अदालत द्वारा सलमान को ‘हिट एंड रन’ केस में पांच साल की सजा सुनाने के बाद मिली जमानत को रद्द करने के लिये लगाई गई याचिका को सोमवार को सर्वोच्य न्यायलय ने खारिज कर दिया है. यदि सलमान की जमानत रद्द हो जाती तो उन्हें भी ‘संजू बाबा’ के समान जेल जाना पड़ता. बहरहाल, सलमान की किस्मत बुलंदी पर है. सलमान को जमानत के समय ठीक ही कहा गया था कि सबकी किस्मत सलमान नहीं होती. चर्चित ‘हिट एंड रन’ मामले में ‘दबंग’ सुपरस्टार सलमान खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.
इस संबंध में मामले से जुड़े पीड़ितों में से एक और मुंबई पुलिस से संबंधित एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर सलमान की जमानत रद्द करने की मांग की थी. इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता ने सलमान को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.
सत्र अदालत ने हिट एंड रन मामले में सलमान को दोषी करार दिया था और सजा भी सुनाई थी, लेकिन उन्हें उसी दिन बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी.
उल्लेखनीय है कि सलमान को छह मई को 28 सितंबर, 2002 के चर्चित हिट एंड रन मामले में दोषी पाया गया था. उन्हें इस मामले में विभिन्न आरोपों में पांच साज की सजा सुनाई गई थी. इस तरह से इस बार भी सलमान की किस्मत उका साथ दे गई तथा वे जेल जाने से बच गये.