राष्ट्र

शरीयत के फतवों पर फटकार

नई दिल्ली | संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि शरीयत के फतवे को मानना जरूरी नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि शरीयत की ऐसी अदालतें दो लोगों के मामले में ना पड़ें.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुये कहा है कि शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं है. शरीयत अदालतों की वैधता पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि तीसरे पक्ष की अपील पर फतवा न हो.

शरीयत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीयत कोर्ट को राय देने का अधिकार है और वह असंवैधानिक नहीं है. गौरतलब है कि शरीयत के तहत जारी फतवों को लेकर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकता है.

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