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महादेव ऐप: सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में पिछले साल गिरफ़्तार सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. पिछले साल 23 अगस्त, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुनील दम्मानी को गिरफ़्तार किया था.

छत्तीसगढ़ के कारोबारी सुनील दम्मानी पर हवाला के पैसों के लेन-देन का आरोप है.

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में हैं. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें पहले उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था.

बेंच ने कहा, “मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी जानी चाहिए.”

दम्मानी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल 14 महीने से जेल में है, उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ है और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है.

अदालत ने दम्मानी को हर 15 दिनों में ईडी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज़ करानी होगी. इसके अलावा ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना सुनील दम्मानी को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.

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