सोनू की फांसी का डेथ वारंट जारी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में सोनू सरदार की फांसी पर मुहर लग गई है. गुरुवार को बैकुंठपुर की अदालत ने इस डेथ वारंट को जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि बैकुंठपुर के इस बहुचर्तित मामले में सोनू सरदार को फांसी की सजा सुनाई गई थी. सोनू सरदार समेत 5 लोगों पर 26 नवंबर 2004 को बैकुंठपुर में कबाड़ का व्यापार करने वाले शमीम अख्तर, शमीम की पत्नी रुखसाना, बेटी रानो (5), बेटे याकूब (3) और पांच माह की एक बेटी की हत्या कर का आरोप था.
हत्या के कुछ दिनों बाद चार आरोपी पकड़े गए लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है. इस मामले में 2008 में निचली अदालत ने सभी को फांसी की सजा दी थी. इसके बाद 2010 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी की फांसी की सजा को बरकरार रखा. बाद में 23 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल दी, लेकिन सोनू सरदार की फांसी की सजा बरकरार रखी. इसके बाद सोनू ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका लगाई थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दी. भारत सरकार ने 8 मई को सोनू की मौत के फरमान पर मुहर लगाई.
सोनू सरदार को बचाने की अंतिम कोशिश के तहत पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाई गई थी. गुरुवार को इस मामले में बैकुंठपुर की अदालत ने सोनू सरदार की फांसी की सजा के लिये डेथ वारंट जारी कर दिया.
36 साल बाद फांसी
रायपुर में 36 साल बाद किसी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा. इससे पहले सरगुजा के बैजू को फांसी पर चढ़ाया गया था.