शक्ति मिल गैंगरेप आरोपियों को उम्रकैद
मुंबई | एजेंसी: मुंबई की शक्ति मिल परिसर में गत वर्ष एक 19 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा. इस मामले के एक आरोपी के बारे में सजा नहीं सुनाई गई है.
मुंबई की एक अदालत में प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी फंसाल्कर-जोशी ने एक ही मिल परिसर में हुई दुष्कर्म की दो घटनाओं में से एक में आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था. सजा शुक्रवार को खचाखच भरे न्याय कक्ष में सुनाई गई.
एक अन्य मामले 22 अगस्त को एक फोटो पत्रकार से शक्ति मिल परिसर में ही हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा की घोषणा बाद में की जाएगी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने दोनों ही मामलों में दोषी पाए गए तीन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है.
दूसरे मामले पर सुनाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त 2013 को एक अंग्रेजी पत्रिका में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही फोटो पत्रकार से एक नाबालिग सहित पांच लोगों ने उस समय दुष्कर्म किया, जब वह बंद पड़ी शक्ति मिल के बारे में रिपोर्टिग करने अपने एक सहयोगी के साथ आई थी.