बाज़ार

सेबी जिलेट के प्रवर्तकों पर सख्त

मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग नियम का पालन न करने पर जिलेट इंडिया के प्रवर्तकों को उनकी हिस्सेदारी के एवज में मिलने वाले लाभों की जब्ती का आदेश दिया है. प्रवर्तकों को मिलने वाले इन लाभों में वोटिंग अधिकार, बांड व शेयरों की खरीद-फरोख्त एवं लाभांश का भुगतान शामिल है. जिलेट अमरीकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल की सहयोगी कंपनी है.

इस फैसले के बाद जिलेट के डायरेक्टर के दूसरी लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. इसके अलावा निकट भविष्य में सेबी जिलेट के प्रवर्तकों पर जुर्माने और अभियोग चलाए जाने की कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. सेबी के नियमों के अनुसार सभी लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग कम से कम 25 फीसदी होना अनिवार्य है,

इससे पहले सेबी ने सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम 25 फीसदी की पब्लिक होल्डिंग हासिल करने के लिए तीन जून तक का समय दिया था लेकिन जिलेट ऐसा नहीं कर पाई थी. इसके बाद सेबी ने उसे 21 दिन का समय जवाब देने के लिए और दिया था लेकिन फिर भी जिलेट नियम की पूर्ति नहीं कर पाई जिसके चलते ये कार्रवाई की गई.

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