SC में सलामान पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली | मनोरंजन डेस्क: सर्वोच्य न्यायलय ने बुधवार को चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था, जो संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है. इस मामले में सलमान के अतिरिक्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के नाम भी शामिल हैं. सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने रात को काले हिरण, चिंकारा का शिकार किया था.
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर जयपुर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई की रोक को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया. उच्च न्यायालय ने सलमान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर इसलिए रोक लगा दी थी, ताकि फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें वीजा मिल सके.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति ए.के.गोयल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लग सकती कि इससे उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल सकता.
सलमान को निचली अदालत ने 2006 में दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस फैसले पर रोक लगा दी थी.