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सुप्रीम कोर्ट ने दी पॉस्को को राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ओड़िशा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने राज्य की खण्डधार पहाड़ियों मे लौह अयस्क के खनन का लाइसेंस दक्षिण कोरियाई इस्पात निर्माता पॉस्को को देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी.

गौरतलब है कि पॉस्को का एक संयंत्र ओड़िशा में प्रस्तावित है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उसे 2009 में सुंदरगढ़ जिले की खंडधार पहाड़ियों में 2500 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन की इजाजत दी गई थी.

राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जियोमिन मिनरल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड नामक एक कंपनी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसके बाद जुलाई 2010 में ओड़िशा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था. बाद में पॉस्को इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय के पास गई थी.

अब उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार से कहा है कि पॉस्को के प्रस्तावित संयंत्र से संबंधित सभी पक्षों की आपत्तियों पर विचार करे और फिर ही उस पर कोई फैसला ले.

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