राष्ट्र

टाटा नैनो: सिंगूर जमीन अधिग्रहण रद्द

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर में टाटा नैनो के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है. साल 2006 में सिंगूर में टाटा के नैनो कार के लिये करीब 1 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें सरकार को मुआवजा लौटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने 10 साल तक जमीन का उपयोग नहीं किया है.

सिंगूर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिये आंदोलन करने वाली तथा अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी ने इस फैसले का स्वागत करते हुये कहा है, ”हमने इस फैसले का दस साल इंतज़ार किया. ये किसानों की जीत है.”

उल्लेखनीय है कि टाटा की सिंगूर में हर साल ढ़ाई लाख नैनो कार तैयार करने की योजना थी परन्तु हिंसक आंदोलन के कारण उन्होंने गुजरात में फैक्ट्री लगा ली.

साल 2006 में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिये सीपीएम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था. बाद के विधानसभा चुनाव में वामपंथियों को राज्य में हार का सामना करना पड़ा. जिसके पीछे सिंगूर जमीन अधिग्रहण को एक बड़ा कारण माना जाता है.

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