AIPMT रद्द, दुबारा परीक्षा होगी
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2015-16 की ऑल इंडिया प्री-मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रद्द कर दी है. ऐसा प्रश्न-पत्रों के लीक होने और इनके जवाब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से देश के 10 राज्यों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बांटे जाने का मामला सामने आने के बाद किया गया है. न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई गई थी.
न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने एआईपीएमटी रद्द करते हुए चार सप्ताह के अंदर परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का निर्देश दिया.
न्यायालय ने सभी संस्थानों को मेडिकल के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया के लिए एआईपीएमटी की परीक्षा पुन: आयोजित करने में सहयोग करने का निर्देश दिया.
न्यायालय ने यह फैसला उस जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया, जो एआईपीएमटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा पुन: आयोजित करने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ऐसा न होने से परीक्षा की साख घटी है.
न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एआईपीएमटी रद्द न किए जाने का अनुरोध किया गया था. सीबीएसई ने हवाला दिया था कि इससे 6.30 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे और दाखिले की प्रक्रिया में विलंब होगा.