संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 1993 मुंबई बम विस्फोट मामले में पाँच साल की सज़ा पाए अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस पी़. सतशिवम और जस्टिस बी.एस.चौहान की पीठ ने शुक्रवार को संजय दत्त की याचिका खारिज करते हुए उन्हें 15 मई तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
उच्चतम न्यायालय ने संजय दत्त के अलावा छह अन्य अभियुक्तों यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नाजिर, मोहम्मद दाऊद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत साढ़े तीन साल की सज़ा काटनी बाकी है जिसके लिए उन्हें 18 अप्रैल तक समर्पण करने का समय दिया गया था. इसके बाद संजय दत्त ने अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट से समर्पण करने के लिए छह माह का समय और मांगा था लेकिन उन्हें एक महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई थी.
अब उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद संजय दत्त के लिए अदालत की तरफ से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब उनकी एकमात्र उम्मीद महाराष्ट्र के राज्यपाल से है जो संजय की सज़ा माफ कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो संजय दत्त को अगले 42 महीने जेल में ही बिताने होंगे.