संजय वाजपेयी पर हाईकोर्ट का जुर्माना
बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले बिल्डर संजय वाजपेयी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कमल विहार की लगभग एक अरब रुपये कीमत की 17 एकड़ जमीन पर संजय वाजपेयी द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया था. इसके खिलाफ जब आरडीए ने कार्रवाई शुरु की तो संजय वाजपेयी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुये अदालत ने बिल्डर पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये फटकार लगाई.
गौरतलब है कि कमल बिहार की सेक्टर 11 बी के पटवारी खसरा नंबर 221 के 16.51 एकड़ पर बिल्डर संजय वाजपेयी द्वारा कब्जा का मामला सामने आया था. यह जमीन सिटी पार्ट के लिये कमल विहार योजना के तहत छोड़ी गई थी. लेकिन अफसरों की मिलीभगत से बिल्डर संजय वाजपेयी ने जमीन को अपना बता कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट पारित करवा लिया था और इस जमीन पर बिल्डर ने मकान भी बना लिये थे. बिल्डर द्वारा न्यू स्वागत विहार के नाम पर यहां कॉलोनी बनाई जा रही थी.
बाद में रायपुर विकास प्राधिकरण ने मामले की जांच करने के बाद बिल्डर को इस मामले में नोटिस जारी किया था. लेकिन बिल्डर संजय वाजपेयी ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुये हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुये अदालत ने बिल्डर की याचिका खारिज कर दी और बिल्डर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.