छत्तीसगढ़बिलासपुर

रेत का मूल्य तय होगा

बिलासपुर | संवाददाता: रेत खदानों से रेत के लोडिंग, परिवहन व अब लोडिंग में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर रेत का मूल्य निर्धारित किया जायेगा. बिलासपुर के कलेक्टर ठाकुर रामसिंह ने सोमवार को टी.एल की बैठक में इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिया है.

जिला खनिज कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा ग्राम मंगला, कोनी, सेंदरी-1, सेंदरी-2, लोंफदी, कछार, घूटकू एवं निरतू के रेत घाटों का पर्यावरण क्लीयरेंस देने के उपरांत इन रेत खदानों से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, शासकीय निर्माण में संलग्न ठेकेदार निर्माण इकाई संबंधित ग्राम पंचायत को प्रति घन मीटर 20 रूपये की दर से रायल्टी जमा कर व रायल्टी अभिवहन पास प्राप्त कर रेत उठाव एवं परिवहन कर सकते हैं. इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही वाहनों में रेत लोड करवाना या परिवहन करवाना अनिवार्य नहीं है.

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