संबित पात्रा की गिरफ़्तारी पर रोक
बिलासपुर | संवाददाता : भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कांग्रेस नेताओं ने संबित पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में कई एफआईआर दर्ज कराई थी. पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए देश में हुए 1984 के दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था. इसके अलावा उन्होंने कथित रुप से पंडित जवाहरलाल नेहरु का भी अपमान किया था.
कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को मानहानिकारक मानते हुए व भाजपा प्रवक्ता द्वारा इस तरह की ट्वीट के जरिए हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया था.
इसके बाद रायपुर पुलिस ने अलग-अलग अवसरों पर भाजपा नेता संबित पात्रा को बयान के लिये बुलवाया था. लेकिन संबित पात्रा ने कोरोना से पीड़ित होने का हवाला दिया और वे बयान के लिये उपस्थित नहीं हुये.
इसके बाद संबित पात्रा ने अपने वकील शरद मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. जिस पर गुस्र्वार को सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल की पीठ ने फ़िलहाल किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है.
इस याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.