अग्निवीरों को सुरक्षाबलों में 10% आरक्षण
नई दिल्ली | डेस्क: केंद्र सरकार ने सेना में काम कर चुके सेवानिवृत्त अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी 5 और 3 साल की छूट दी जाएगी.
गृह मंत्रालय ने 2022 में ही घोषणा की थी कि अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10 फ़ीसदी नौकरियां आरक्षित रहेंगी. आज सीआईएसएफ और बीएसएफ के महानिदेशकों ने इसकी घोषणा की.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की डीजी ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए एक अहम फ़ैसला किया है. वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों को चार साल के अनुभव के बाद अपने लिए उपयुक्त मानती है.
बीएसएफ़ के महानिदेशक ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों ने चार साल तक कड़े अनुशासन में नौकरी की है, इसलिए ये बीएसएफ़ के अनुरूप हैं.
उन्होंने कहा कि एक तरह से हमें तैयार सैनिक मिल रहे हैं. जिस वजह से हम इनको कम समय की ट्रेनिंग देने के बाद सीमा पर तैनात करेंगे. सभी बलों को पूर्व अग्निवीरों से फ़ायदा पहुंचेगा.
बीएसएफ़ के महानिदेशक ने कहा कि जितनी भी हमारी वैकेंसी होगी उसमें पूर्व अग्निवीरों को 10 फ़ीसदी का आरक्षण मिलेगा. अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, वहीं इसके बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी.
वहीं सीआईएसएफ की महानिदेशक ने कहा कि इस फ़ैसले के तहत सीआईएसएफ में कॉन्सटेबल के पदों पर 10 फ़ीसदी भर्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी. इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट का प्रावधान रहेगा. यहां भी पहली बैच को पांच साल की और बाद के बैच को तीन साल की छूट मिलेगी.