सरकार ने नहीं हटाये 348 धार्मिक स्थल
रायपुर | संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में 348 धार्मिक स्थल नहीं हटाये गये. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर लंबा वक्त गुजर गया. लेकिन सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकी. अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे स्थलों की सूची मांगी है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 16 फरवरी को राज्यों को 6 सप्ताह के भीतर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने, दूसरी जगह स्थानांतरित करने या उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश भी दिए थे.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों से जुड़े हुए मामलों पर वहां के हाईकोर्ट में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. प्रभावित पक्षों को भी याचिका प्रस्तुत करने की छूट दी गई थी.
इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट को आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में अवमानना मामलों पर सुनवाई करने को कहा गया था.
छत्तीसगढ़ में 348 मामले
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अलग-अलग जिलों में सार्वजनिक जगहों पर बने 39 हजार 380 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था. जिला व अनुविभाग स्तरीय समिति की समीक्षा के आधार पर 38603 धार्मिक स्थलों को नियमित, 153 स्थलों को शिफ्ट और 624 स्थलों का हटाने का निर्णय लिया गया था.
इनमें से 131 स्थलों को शिफ्ट और 298 स्थलों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है. लेकिन 22 धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह ले जाने और 326 धार्मिक स्थल को हटाने का काम अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है.
इनमें सबसे अधिक 319 धार्मिक स्थल रायपुर में हैं. इन 310 धार्मिक स्थलों को हटाया जाना है. इसके अलावा 1 धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जाने की योजना है.
इसी तरह बिलासपुर ज़िले में 16 धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह ले जाने की योजना है.
बस्तर ज़िले में चार धार्मिक स्थलों को हटाया जाना है. वहीं कम से कम पांच स्थल ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी जगह स्थापित करना है.
धमतरी ज़िले में भी तीन धार्मिक स्थल हैं, जिन्हें हटाना है.