आरबीआई ने 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ जुर्माना ठोका
मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 22 बैंकों पर नो यॉर कस्टमर (केवाईसी) नियमों और मनी लॉंड्रिंग विरोधी नियमों का न पालन करने के चलते 49.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा आरबीआई ने सिटीबैंक, सटैन्डर्ड चार्टेड बैंक समेत सात बैंकों को सावधानी बरतने के निर्देश वाले पत्र भी लिखे हैं. आरबीआई ने यह कार्रवाई कोबरा पोस्ट पोर्टल द्वारा मनी लॉण्ड्रिंग, फेमा नियमों के उल्लंघन, और केवाईसी नियमों की अनदेखी के खुलासे के बाद की है.
आरबीआई इससे पहले भी निजी क्षेत्र के तीन बैंकों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उन पर कुल 10.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है. अब आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक,बैंक ऑफ इंडिया, केनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फैडरेल बैंक प्रत्येक पर 3 करोड़ रुपये.
इसके अलावा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक और आंध्र बैंक प्रत्येक पर ढाई करोड़ रुपये प्रत्येक का और यस बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और धनलक्ष्मी बैंक पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही डच बैंक, डेवेलपमैंट क्रेडिट बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रत्नाकर बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने इसके बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि इन बैंकों के खिलाफ केवाईसी नियमों और मनी लॉंड्रिंग नियमों की अनदेखी करने का तो पता लगा है लेकिन शुरुआती जाँच में ऐसे सुबूत नहीं मिले हैं कि ये मनी लॉंड्रिंग में लिप्त थे.