राजीव के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाईके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
इस मामले में गुरुवार को ही सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की पीठ ने महाधिवक्ता मोहन प्रसारण द्वारा याचिका को पेश किए जाने के बाद सुनवाई का समय अपराह्न 12.45 बजे तय किया है.
केंद्र सरकार द्वारा याचिका में तीन दोषियों की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने की मांग की गई है, साथ ही यह मांग भी की गई है कि याचिका पर सुनवाई से पहले उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सात हत्यारों वी.श्रीहरण ऊर्फ मुरुगन, ए.जी.पेरारीवलन ऊर्फ अरिवु, टी. सुथेंद्रराजा ऊर्फ संथान, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करने का फैसला किया है. तमिलनाडु की जयललिता सरकार के इस कदम को आम चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
सरकार के इस फैसले से कांग्रेस उपाध्यक्ष और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने नाराज़गी जताई थी. उन्होंने कहा था जिस देश में प्रधानमँत्री को ही न्याय नहीं मिलता है उसमें आम आदमी कैसे न्याय मिलने की उम्मीद कर सकता है. इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और उसने सातों हत्यारों की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तमिलनाडु सरकार के इस फैसले पर निराशा जताई है.