राष्ट्र

राजीव के हत्यारों को माफी नहीं

नई दिल्ली | संवाददाता: राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों ने की है, इसलिये इस मामले में राज्य सरकार का फैसला मान्य नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार बिना केंद्र की सहमति के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा नहीं कर सकती है. क्योंकि आजीवन कारावास का मतलब ताउम्र जेल की सजा होता है. अगर कोर्ट ने आदेश में ऐसा लिखा है, तो राज्य सरकार किसी दोषी को नहीं छोड़ सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के साथ दिया आदेश दिया कि राजीव गांधी के हत्यारों की सज़ा पर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी दोषी को रिहा नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोषी को छोड़ने के फ़ैसले के पहले दोषी की तरफसे अर्ज़ी दी जानी चाहिए और साथ ही निचली अदालत के जज से अनुमति लेनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत दोषी को छोड़ने की प्रक्रिया का पालन करना सभी राज्य सरकारों को होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश तमिलनाडु सरकार की उस मंशा के चलते दिए जिसमें उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ किए जाने और उन्हें रिहा किए जाने की इच्छा जाहिर की थी.

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