सुंदरनगर टोल प्लाज़ा पर सरकार को नोटिस
रायपुर | संवाददाता: रायपुर शहर के सुंदरनगर इलाके में बन रहे टोल प्लाज़ा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. प्रदेश कांग्रेस के नेता निश्चय बाजपेयी और कन्हैया अग्रवाल ने सुंदर नगर टोल प्लाज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं ने नियमों के खिलाफ जाकर सुदर नगर में टोल प्लाज़ा निर्माण की अनुमति देने पर याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि राज्य शासन के नियमों के मुताबिक नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर टोल प्लाज़ा का निर्माण नहीं किया जा सकता. बावजूद इसके राज्य के लोक निर्माण विभाग ने इसकी अनुमति दी है.
उन्होंने यह भी कहा है कि कंपनी के साथ एग्रीमेंट में यह साफ है कि टोल प्लाज़ा का निर्माण नई राजधानी ओवर ब्रिज के पास किया जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट को नजर अंदाज कर सुंदर नगर में निर्माण की अनुमति दी गई है.
याचिकाकर्ता कहते हैं कि उसके अलावा वर्ष 1990 में यह प्रावधान था कि दो टोल प्लाज़ा के बीच 60 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए, लेकिन इस प्रावधान को भी नहीं माना गया.
याचिकाकर्ताओं ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहां याचिका के खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.