रायपुर जिले की दवा दुकानें 28 को बंद
रायपुर | एजेंसी: केंद्र सरकार द्वारा दवाओं की खरीदी-बिक्री के लिए बनाए गए नए नियम के विरोध में 28 मार्च को जिले की दवा दुकानें बंद रखी जाएगी. दवा व्यापारियों का कहना है कि नए नियम के कारण दवा खरीदने और बेचने में काफी परेशानी हो रही है जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है.
रायपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव अश्वनी विग ने बताया कि केंद्र सरकार ने शेड्युल एच-1 दवाओं की सूची जारी की है. इस सूची में एंटी बायोटिक टीबी और दर्द निवारक करीब 46 दवाएं हैं. 1 मार्च 2014 से यह नियम प्रभावशाली हो गया है.
इसमें दवा विक्रेताओं को डाक्टर का नाम, पता, मरीज का नाम, दवा का नाम, मात्रा, दवा का बैच नंबर, बिल नंबर और दिनांक की जानकारी के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाकर रखना होगा. दवा बेचने के दौरान इस तरह की जानकारी रखने में मेडिकल व्यापारियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ेगी वहीं ग्राहकों को भी इसकी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ेगा.