राष्ट्र

केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. दायर की गई जनहित याचिका में उन पर चुनाव पूर्व गलत आकड़े पेश करने का आरोप लगाया गया था.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमन एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने एक गैर सरकारी संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट द्वारा दाखिल की गई याचिका का निस्तारण कर दिया और उन्हें उचित मंच पर अपनी शिकायत रखने को कहा.

अदालत ने कहा, “उचित मंच का मतलब मजिस्ट्रेट से है, उच्च न्यायालय से नहीं. आप मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दखिल करें, कानून के मुताबिक यही उचित कदम है.”

खंडपीठ स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय चुनाव संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकता.

याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग को सौंपे हलफनामे में अपनी संपति की वास्तविक कीमत नहीं बताई है, ताकि लोगों को यह पता न चले कि वह भी करोड़ों की संपति के मालिक हैं.

चुनाव के लिए पर्चा भरने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी कुल चल-अचल संपति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है.

याचिका में दावा किया गया था कि केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति न बताकर गलती की है.

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