2 तालिबानी को सजा-ए-मौत
इस्लामाबाद | एजेंसी: पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को दो पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को सजा-ए-मौत सुनाई. दोनों को 2010 में अहमदी इबादतगाहों पर घातक हमला करने के लिए सजा सुनाई गई है. समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, नौ इल्जामों के लिए आतंकवाद विरोधी अदालत ने अब्दुल्ला को सजा सुनाई है, जबकि मोआविया को सात इल्जामों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. दोनों को 3.3 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना भी किया गया है.
अदालत ने इस मामले की सुनवाई लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में की. इसी जेल में आरोपी बंद हैं.
28 मई, 2010 को आतंकवादियों ने लाहौर में दो अहमदी इबादतगाहों पर बंदूकों और बमों से हमला किया था, जिसमें 94 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे.
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संबद्ध स्थानीय संगठन पंजाबी तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली थी.
पाकिस्तानी संविधान में 1973 में हुए दूसरे संशोधन में अहमदियों को देश में गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया.