मुशर्रफ विदेश जा सकते हैं: पाक कोर्ट
कराची | समाचार डेस्क: सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने का आदेश दिया है. गुरुवार को सिंध हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शहनवाज ने मुशर्रफ के आग्रह पर फैसला सुनाते हुए देश न छोड़ने वालों की सूची से नाम हटाने का आदेश दिया.
हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने याचिका का यह कह कर विरोध किया कि विदेश जाने की अनुमति देने पर परवेज मुशर्रफ फरार हो सकते हैं. गौरतलब है किपरवेज मुशर्रफ ने सरकार से अनुमति मांगी थी कि उन्हें दुबई में रहने वाली उनकी मां को देखने तथा उनकी देखभाल करने के लिये पाकिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दी जाये. जिसे पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया था.
उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने कराची हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मुशर्रफ के वकील फरोग नसीम ने बताया है कि कोर्ट ने सरकार को 15 दिनों के भीतर यह रोक हटाने का आदेश दिया है. वहीं मुशर्रफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता आसिया इश्हाक ने कहा कि यह सच है कि अब मुशर्रफ के देश से बाहर जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं जाएंगे.
गौरतलब है कि परवेज मुशरर्फ पर 2007 में पाकिस्तान में आपातकाल लगाने तथा बेनजीर भुट्टो के हत्या की साजिश में शामिल होने का तथा लाल मस्जिद में सैन्य कार्रवाई करवाने का मुकदमा चल रहा है.