‘दया मृत्यु’ पर राज्यों से मांगी राय
नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों को ‘दया मृत्यु’ पर उनकी राय जानने के लिए एक नोटिस जारी किया है. राज्यों से पूछा गया है कि जब एक बीमार शख्स ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, जब उसके बचने की संभावना न हो, तो ऐसे में क्या उसे जीवन रक्षक उपकरणों की मदद लेने से इंकार करने का अधिकार होना चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की संवैधानिक पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ‘दया मृत्यु’ पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक न्यायिक घोषणा नहीं है.
विभिन्न राज्यों की सरकारों को इस नोटिस का जवाब आठ सप्ताह के भीतर देना है.
अदालत ने महान्यायवादी मुकुल रोहतगी के यह कहने के बाद राज्यों को नोटिस जारी किया कि यह मुद्दा पूरी तरह विधायिका से जुड़ा है और न्यायपालिका को इस पर विचार नहीं करना चाहिए.