आयकर विभाग के नोटिस पर नोकिया की अपील खारिज
नई दिल्ली: आयकर कमनिश्नर (अपील) ने मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी नोकिया की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती दी थी. आयकर विभाग ने गत 15 मार्च को कंपनी को वित्त वर्ष 2006-07 से पाँच वित्त वर्षों के लिए 2080 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था. इस नोटिस में नोकिया पर रॉयल्टी भुगतान के मामले में टैक्स चोरी के आरोप लगे थे.
नोटिस के अनुसार नोकिया ने फिनलैंड स्थित अपनी मातृ कंपनी से सॉफ्टवेयर सप्लाई के बदले रॉयल्टी भुगतान पर आय कर नहीं चुकाया था. रॉयल्टी भुगतान में 10 फीसदी की टैक्स कटौती होती है. कमिश्नर (अपील) का फैसला आने के बाद नोकिया ने कहा है, ‘नोकिया इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के फैसले से निराश है. कंपनी सभी विकल्पों की समीक्षा कर रही है. इनमें एक विकल्प फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाना भी शामिल है’.
नोकिया ने यह भी कहा है कि फिनलैंड का वित्त मंत्रालय भारतीय वित्त मंत्रालय से बात कर मामले को द्विपक्षीय दोहरे टैक्स से बचाव संधि के तहत निपटाने का प्रयास कर रहा है. कंपनी ने कहा है कि वह ऐसे और ऐसे ही किसी भी अन्य मामले में अपने बचाव के लिए सभी उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करेगी.