60 किलोमीटर की दूरी, नहीं है टोल प्लाज़ा के लिए जरुरी-गडकरी
रायपुर | संवाददाता: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि 60 किलोमीटर के भीतर भी टोल प्लाज़ा बनाया जा सकता है. उन्होंने लोकसभा में कहा कि 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाज़ा बना कर शुल्क वसूलना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है.
गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने लोकसभा में पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अंतर्गत दो टोल प्लाज़ाओं के बीच 60 किलोमीटर की दूरी के प्रावधान का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार कितने टोल प्लाज़ाओं ने उल्लंघन किया है?
उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसे टोल प्लाज़ा का उल्लेख करते हुए जानना चाहा था कि इन टोल प्लाज़ा को बंद करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?
इस सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाज़ा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में कोई अन्य शुल्क प्लाज़ा साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा.
नितिन गडकरी ने कहा कि जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वह लिखित रुप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, रियायतग्राही को साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर एक और शुल्क प्लाज़ा स्थापित करने की अनुमति दे सकता है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आगे यह भी प्रावधान है कि यदि कोई शुल्क प्लाज़ा किसी स्थाई पुल, बाईपास या सुरंग के शुल्क संग्रहण के लिए है तो ऐसा शुल्क प्लाज़ा, किसी अन्य शुल्क प्लाज़ा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर भी स्थापित किया जा सकता है.
मंत्री ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर मदनपुर टोल प्लाज़ा और कोरबा ज़िले में बिलासपुर-लिम्हा प्लाज़ा को लेकर कहा कि ये दोनों टोल प्लाज़ा नियमानुसार स्थापित हैं.