तसलीमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी
नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई किए जाने पर मंगलवार को रोक लगा दी.
तसलीमा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल की मौलाना तौकीर रजा खान से हुई मुलाकात की ट्वीटर पर आलोचना की थी. जिसके लिए पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली थी.
तस्लीमा के खिलाफ दायर प्राथमिकी खारिज करने के लिए दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भी जारी किया.
वरिष्ठ अधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि केजरीवाल और तौकीर रजा खान की मुलाकात को लेकर किए गए विवादास्पद ट्वीट को आईटी अधिनियम की धारा 66(ए) के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता. इसके बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को तसलीमा के खिलाफ कार्रवाही रोकने का आदेश दिया.
अदालत ने पुलिस को तसलीमा के खिलाफ कर्रवाही करने रोक दिया, और उनकी याचिका को, आईटी अधिनियम की धारा 66 (ए) की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देने वाली पहले लंबित एक याचिका के साथ नत्थी करने का निर्देश दिया.