एक और चैनल पर बैन लगा
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक और टीवी चैनल पर एक दिन का बैन लगा दिया है. असम के ‘न्यूज टाइम असम’ पर 24 घंटे के लिये 9 नवंबर को बैन लगा दिया गया है.
इस चैनल पर आरोप है कि इन्होंने साल 2012 में एक खबर प्रसारित की थी जिसमें पीड़ित नाबालिक घरेलू नौकर की पहचान नहीं छुपाई थी.
इससे नाबालिक पीड़ित बच्चे की गोपनीयता तथा गरिमा भंग हुई थी. इस चैनल को अक्टूबर 2013 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
असम में न्यूज़ टाइम असम का प्रबंधन देख रहे उत्पल बरूआ ने बीबीसी से कहा, “यह मामला 2012 का है और उस समय इसका लाइसेंस अन्य किसी व्यक्ति के पास था. चूंकि अब लाइसेंस मेरे नाम से है तो मुझे भुगतना पड़ेगा. बरूआ कहते हैं कि न्यूज़ टाइम कोलकाता की कंपनी है और उन्होंने असम में इसका लाइसेंस ले रखा है.'”
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ़ से नोटिस मिलने की बात पर वे कहते हैं, “काफ़ी दिन पहले यह नोटिस कंपनी के कोलकाता कार्यालय को मिला था और इसका जबाव भी दिया गया है. मंत्रालय से अपील की है, अभी जवाब का इंतज़ार है.”
न्यूज़ टाइम असम चैनल के एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश 9 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट से 10 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट तक प्रभावी रहेगा.