महाराष्ट्र में रेप पर सख़्त क़ानून
मुंबई | डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध को लेकर नए क़ानून शक्ति एक्ट को मंजूरी दे दी है. मंत्रीमंडल में मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा.
मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई जैसे प्रावधान इस प्रस्तावित एक्ट में रखे गये हैं. इस विधेयक में 15 दिनों के भीतर किसी मामले में जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान है.
इस प्रस्तावित कानून को राज्य में लागू करने के लिये विधेयक के मसौदे में भादंसं, सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है.
इस विधेयक को मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद मसौदे को 14 दिसंबर से शुरु होने वाले सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा.
राज्य के गृहमंत्री ने कहा कि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए आएगा. इसे क़ानून का रूप ले लेने पर ‘शक्ति अधिनियम कहा जाएगा.