नक्सली विस्फोट में शामिल किशोर को जमानत नहीं
रायपुर: पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए नक्सलियों की विस्फोट की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किशोर को जमानत दिए जाने की अर्जी शनिवार को न्यायालय में खारिज कर दी गई. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमडी तिगाला ने जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज की कि अगर किशोर को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके हार्डकोर नक्सलियों के संपर्क में आने और अपराधिक गतिविधियों के संबंध में आने की संभावना है.
गौरतलब है कि पाँच और छह जनवरी 2013 दरम्यानी रात 1.50 बजे मैनपुर-रायपुर मार्ग पर दबनई नाले के पास पेड़ गिराकर नक्सलियों द्वारा मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने वहां काले रंग के बैग में रखे बम का विस्फोट कर वहां से गुजरने वाली पुलिस पार्टी को उड़ाने की कोशिश की थी.
गरियाबंद के मैनपुर निवासी इस किशोर पर इसी घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ भादवि की धाराएं 147, 148, 307, 341 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 5 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 16, 23 और 25, 27 ऑर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पिछले छह माह से सम्प्रेषण गृह में रखे गए आरोपी किशोर के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड रायपुर में अभियोग भी पेश किया जा चुका है. अब आरोपी के कृत्य को बेहद गंभीर मानते हुए उसे जमानत नहीं दी गई है.