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नक्सली क्षेत्र के जवान के परिवार की ज़िम्मेवारी सरकार की

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि नक्सली क्षेत्र में तैनात जवान के परिवार की सुरक्षा सरकार की ज़िम्मेवारी है. ऐसे परिवार को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने से भी सरकार इंकार नहीं कर सकती.

रायपुर की लोकेश्वरी देवी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

लोकेश्वरी देवी के पति सुकमा पुलिस में ज़िला कमांडेंट हैं. रायपुर में पदस्थ रहते हुये उन्हें ईएसआई कॉलोनी में सरकारी मकान आवंटित किया किया गया था. लेकिन जब उनका तबादला सुकमा में हो गया, तब भी परिवार रायपुर के मकान में ही काबिज रहा.

कमांडेंट की पत्नी का आरोप है कि उनके पति ने सुकमा में नया मकान नहीं लिया. लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने उनके तबादला का हवाला देते हुये रायपुर का मकान खाली करने का नोटिस जारी किया.

इस संबंध में लोकेश्वरी देवी ने जवाब पेश किया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर नक्सली क्षेत्र में पदस्थ कोई अधिकारी वहां आवास नहीं लेता तो उसका परिवार पूर्व में आवंटित मकान में रह सकता है.

इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिस पर रोक लगाते हुये जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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