तिरंगा का अपमान करने वाले को जमानत नहीं
बिलासपुर: राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले युवक की जमानत याचिका शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने माना कि युवक का अपराध गंभीर है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती.
मामला जांजगीर-चांपा जिले के डभरा के फरसवानी गांव का है, जहां सत्यनारायण सतनामी के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि इस वर्ष 26 जनवरी के दिन गांव के माध्यमिक विद्यालय में झंडोतोलन के बाद सत्यनारायण सतनामी शराब के नशे में वहां पहुंचा और उसने झंडातोलन वाले चबूतरे को तोड़ दिया. उपस्थित शिक्षकों द्वारा रोके जाने पर उसने राष्ट्रीय ध्वज को भी फेंक दिया.
उसकी इस हरकत के बाद स्कूल के प्राध्यापक व्रत राम की शिकायत पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और सत्यनारायण सतनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सत्यनारायण सतनामी की जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुये जमानत याचिका खारिज कर दी.