मुशर्रफ पर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मुकदमा नही
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला नहीं चलेगा. देश में साल 2007 में लगाए गए आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों को बर्खास्त कर हिरासत में रखने के आरोपों की जाँच करने के लिए गठित आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ पर इस कानून के तहत मुकदमा नहीं चल सकता.
बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान मुशर्रफ ने जाँच दल से कहा है कि उन्होंने कभी भी न्यायाधीशों को हिरासत में रखने के संबंध में आदेश जारी नहीं किया है. उन्होंने यह भी बताया कि उस समय न तो इस मामले में किसी न्यायाधीश ने शिकायत दर्ज कराई थी और न ही उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
मुशर्रफ ने जांचकर्ताओं से कहा है कि, ‘दो दिन बात एक वकील ने उस समय प्राथमिकी दर्ज कराई जब मैं विदेश में था और मुझे इस बारे में अभी 2013 में पता चला है जब मैं वापस लौटा हूं.’
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि मुशर्रफ के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप तय किये थे.
इसके बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था और आतंकवाद निरोधक अदालत ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.