बिलासपुरमुंगेली

हत्या के पाँच आरोपियों को उम्र कैद

मुंगेली | एजेंसी: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में अपर सत्र न्यायालय ने जमीनी विवाद के चलते दो लोगों की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन आरोपियों पर इसके अलावा एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद दिए जाने का आदेश पारित किया गया है.

शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश हीरेंद्र सिंह ने सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपियों शिवकुमार, शिवनंदन, सुखनंदन, कलीराम और रामनारायण को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया.

ज्ञात हो कि ग्राम बलौदी में 9 जून को शाम लगभग छह बजे भागवत व शिवकुमार सतनामी नामक दोनों भाई घर के पास स्थित बाड़ी में दीवार खड़ी कर रहे थे. बगल में ही सुखनंदन का कोठार लगा हुआ है. बाड़ी को घेरने की बात को लेकर भागवत और सुखनंदन के बीच विवाद हुआ. दोनों तरफ से लाठियां और कुल्हाड़ियां चलीं, जिसमें देवसीर बाई और भागवत की मौत हो गई.

बताया जाता है कि भागवत और सुखनंदन के बीच विगत 20 वर्षो से जमीनी विवाद व रंजिश थी. थाना मुंगेली के प्रभारी एस.आर. घृतलहरे ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों पर गौर करते हुए पांच लोगों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

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