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मुंबई ब्लास्ट में 12 दोषी, 1 बरी

मुंबई | समाचार डेस्क: सोमवार को मुंबई ब्लास्ट के 12 दोषियों के सजा पर जिरह होगी. सरकारी वकील का कहना है कि इनमें से दो को मृत्युदंड मिल सकता है. मुंबई में 7/11 के सिलसिलेवार लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को शुक्रवार को विशेष मकोका अदालत ने दोषी करार दिया, जबकि एक को बरी कर दिया. दोषियों की सजा पर सोमवार को जिरह होगी. अदालत का फैसला आने के बाद विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, “7 जुलाई, 2006 के श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में अर्से से जिस फैसले का इंतजार था, वह आ गया है. 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.”

उन्होंने कहा कि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है, जबकि दोषी ठहराए गए 12 लोगों के खिलाफ दो आरोप ऐसे हैं, जिसमें मृत्युदंड मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि सजा पर सोमवार को जिरह होगी.

इस बम विस्फोट की जांच का हिस्सा रहे आतंकवाद निरोधक दस्ते के पूर्व प्रमुख के.पी. रघुवंशी ने कहा, “मेरे ख्याल से यह मृतकों और घायल हुए लोगों के साथ न्याय है.”

उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाड़ियों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे.

आठ साल तक चली सुनवाई 19 अगस्त, 2014 को पूरी हुई और विशेष न्यायाधीश वाईडी शिंदे ने अपना फैसला सुनाया.

ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे.

पुलिस ने कहा था कि इनमें से अधिकांश विस्फोट ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बों में हुए थे. ये लोकल ट्रेनें उत्तर दिशा की ओर जा रही थीं.

आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 5,500 पन्नों के बयान के साथ ही यात्रियों, विस्फोट में बाल-बाल बचे लोगों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों सहित 188 गवाह भी पेश किए.

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