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एमपी में घोटालेबाज आईएएस को सज़ा

भोपाल | एजेंसी: मध्य प्रदेश की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी शशि कर्णावत को मंडला के विशेष न्यायालय ने स्टेशनरी खरीदी घोटाले में पांच साल कैद के साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. स्टेशनरी से जुड़े दो कारोबारियों व एक सरकारी कर्मचारी को भी पांच साल की सजा सुनाई गई है.

जानकारी के अनुसार, खेल विभाग की उपसचिव शशि कर्णावत ने मंडला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए वर्ष 2002 में लगभग 40 लाख रुपये की स्टेशनरी की खरीद की थी. इस खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे.

यह प्रकरण आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के पास गया. ब्यूरो ने जांच कर प्रकरण को विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश राजीव करमहा ने शुक्रवार को कर्णावत को पांच साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं तत्कालीन लिपिक और दो स्टेशनरी कारोबारियों को पांच-पांच साल की सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया है.

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