माल्या सभी संपत्ति का ब्यौरा दे: SC
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: माल्या द्वारा 4000 करोड़ देने की पेशकश को बैंकों के द्वारा ठुकरा दिये जाने के बाद उसे सभी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है. सर्वोच्य न्यायालय को जब यह सूचित किया गया कि सभी बैंकों ने साल्या द्वारा सितंबर माह तक 9000 करोड़ रुपयों में से 4000 करोड़ जमा करने का ऑफर ठुकरा दिया है तब उसने यह आदेश दिया है. उलट माल्या से कहा गया है कि वे अपने देश-विदेश के सभी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा अदालत को दे तथा बताये कि वे कब अदालत में उपस्थित हो सकते हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को भारत व विदेशों में स्थित उनकी सभी चल, अचल व बाकी संपत्तियों का 21 अप्रैल तक खुलासा करने का निर्देश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरिमन की पीठ ने माल्या को उन सभी संपत्तियों व परिसंपत्तियों के बारे में बताने के लिए कहा है, जो उनकी पत्नी व बच्चों के नाम पर है. अदालत ने वो तारीख भी बताई, जिस दिन वह अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं.
भारतीय स्टेट बैंक नेतृत्व में 14 बैंकों के एक संघ ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि में से 4,000 करोड़ रुपये सितंबर तक लौटाने की बात कही है. शीर्ष अदालत ने संघ द्वारा यह बताए जाने के बाद माल्या को उक्त निर्देश दिया.
बैंकों ने यह लोन उनकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिया था.