राष्ट्र

उम्रकैद का मतलब ताउम्र जेल

नई दिल्ली | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के एक मामले पर सुनवाई करते हुये सुको ने कहा उम्रकैद का मतलब ताउम्र जेल. छत्तीसगढ़ के धीरज कुमार, शैलेंदर और दूसरे दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुये सर्वोच्य न्यायालय ने कहा जहां एक तरफ देश में फांसी की सजा खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं वही उम्र कैद कि सजा को 14 साल माना जा रहा है. 14 साल के बाद राज्य सरकार के पास अधिकार है अगर वह चाहे तो रिहा कर सकती है, लेकिन सर्वोच्य न्यायालय के मुताबिक उम्र कैद का मतलब सारी उम्र जेल में ही रहना हैं.

छत्तीसगढ़ के धीरज कुमार, शैलेंदर और दूसरे दोषियों की तरफ से सर्वोच्य न्यायालय में कहा गया कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कि जाये क्योंकि वे पांच सालों से जेल में बंद हैं. सर्वोच्य न्यायालय की लिस्ट के अनुसार उनके मामले में अगली सुनवाई करीब 5 साल बाद होगी.

ऐसे में वे अपनी सजा के दस साल पूरे कर लेंगे लेकिन तब क्या होगा जब वे बेगुनाह पाये जायेंगे. इस पर सर्वोच्य न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है न कि 14 साल. इसके साथ ही सर्वोच्य न्यायालय ने दो साल बाद फिर से जल्द सुनवाई की इजाजत दे दी.

उल्लेखनीय है कि 6 जनवरी 2010 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरज कुमार और उनके साथियों ने मिलकर कैलाश की हत्या कर दी थी. कैलाश का साथी जतिन बुरी तरह घायल हो गया था. 10 अक्टूबर 2014 को हाई कोर्ट ने धीरज कुमार और उनके पांच साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

इसके खिलाफ दोषियों ने सर्वोच्य न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.

error: Content is protected !!