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मध्यप्रदेश में पेपर लीक पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ जुर्माना

भोपाल| डेस्कः मध्यप्रदेश सरकार परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है. सरकार परीक्षाओं में नकल रोकने और पेपर लीक को रोकने पहले के कानून व्यवस्था में बदलाव कर उसे और सख्त करने की तैयारी में है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है.

इस संशोधित कानून में पेपर लीक करने वाले या इसमें किसी भी तरह से शामिल होने पर आजीवन कारावास के साथ 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

मध्यप्रदेश में इसी साल नीट का पेपर लीक हुआ था. इसके बाद कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़े हुए थे. इतना ही नहीं कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करनी पड़ी थी.

इसके बाद सीएम मोहन यादव कानून में संशोधन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को जवाबदारी दी थी. स्कूल विभाग ने बाकी राज्यों में लागू कानून का अध्ययन कर एक ड्राफ्ट तैयार कर उसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा है. वहां से उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

माना जा रहा है कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पारित कर लागू किया जा सकता है.

केन्द्र सरकार के अलावा झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य पेपर लीक की घटनाओं को रोकने सजा के सख्त प्रावधान कर चुकी हैं.

परीक्षार्थी को भी मिलेगी सजा

मध्यप्रदेश में जो मौजूदा कानून है उसमें सजा और जुर्माना काफी कम है.

अब जो नया कानून बनाया जा रहा है उसमें परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर ही नहीं, बल्कि परीक्षार्थी और इससे जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई के प्रावधान किए जा रहे हैं.

पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास के साथ एक करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है.

वहीं कोई छात्र नकल करता पकड़ा जाता है तो उसे सजा के तौर पर एक साल तक परीक्षा नहीं दे सकेगा.

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