राष्ट्र

बाथे जनसंहार के सभी आरोपी बरी

पटना | एजेंसी: लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने सभी 26 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

इइससे पहले निचली अदालत ने में बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 लोगों की हत्या के मामले में निचली अदालत ने सजा सुनाई थीं जिसे आरोपियों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

इसी मामले के सुनवाई करते हुए बुधवार को पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बी़ एऩ सिन्हा और ए. के. लाल की खंडपीठ ने साक्ष्य के अभाव में सभी 26 अभियुक्तों को बरी कर दिया.

उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के लोगों ने एक दिसंबर 1997 को जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों की हत्या कर दी थी. मरने वालों में 27 औरतें और 16 बच्चे शामिल थे.

पटना की व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्र ने इस मामले में वर्ष 2010 में 26 लोगों को दोषी ठहराते हुए 16 को फांसी तथा 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी तथा 19 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.

इस मामले में दो आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी.

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