लालू 76 दिन बाद जेल से रिहा
रांची | एजेंसी:सर्वोच्य न्यायालय के राहत के बाद सोमवार को लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तारा घोटाले में पॉच वर्ष कीसजा काट रहें हैं.
चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद 76 दिनों जेल में रहने के बाद सोमवार को जमानत पर बाहर निकले. सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में राहत देते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था. अदालत ने हालांकि छह वर्षो तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
चारा घोटाला के इस मामले के 44 आरोपियों में से 37 को पहले ही जमानत मिल चुकी है और छह अन्य की अर्जी निचली अदालत में विचाराधीन है.
लालू प्रसाद को रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत ने चारा घोटाला मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है. उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है.
निचली अदालत ने उनके अलावा बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 42 अन्य को चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सजा दी है. यह मामला अविभाजित बिहार का है और निकासी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में की गई थी.