छत्तीसगढ़

जिंदल ई-नीलामी में भाग ले सकेगा

नई दिल्ली | संवाददाता: छत्तीसगढ के गारे पाल्मा 4/2 व 4/ 3 कोयला खदानों की ई-नीलामी में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भाग ले सकेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में अब जेएसपीएल के भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

उल्लेखनीय है कि यह कोल ब्लॉक पहले जिंदल को आवंटित किया गया था जिसे रद्द करके इसे कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया था. खंडपीठ ने कोल इंडिया लिमिटेड व जेएसपीएल दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं.

कोल इंडिया को ब्लॉक मिलने के बाद उसने कोयला निकाला तथा अदालत को सूचित किया कि उसके पास कोयले के भंडारण की सुविधा नहीं है. कोल इंडिया ने अदालत के सामने तीन विकल्प रखे. पहला यह कोयला एनटीपीसी को बेचा जाये, दूसरा यह कोयला इस्पात तथा बिजली बनाने वाली कंपनियों को दिया जाये तथा तीसरा ई-नीलामी के जरिए कोयले को बेचा जाए.

जिंदल की ओर से अदालत में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क रखा कि छत्तीसगढ के गारे पाल्मा 4/2 व 4/ 3 कोयला खदानों की ई-नीलामी की जाये तथा जो सबसे ज्यादा बोली लगाये उसे कोल ब्लॉक दिया जाये. कोल इंडिया ने कपिल सिब्बल के तर्क पर कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद खंडपीठ ने उनके तर्क को स्वीकार कर कोयले के लिए ई-नीलामी करने के निर्देश जारी किए हैं.

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