कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: जेएनयू के कन्हैया कुमार को अदालत ने बुधवार को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने उन्हें 10 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने के लिए कहा.
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि उसके पास दिखाने के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं है, जिसमें जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार देश विरोधी नारे लगा रहे हों. कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश जारी करेगा.
न्यायालय ने पुलिस से पिछली सुनवाई में पूछा था, “क्या आपके पास वीडियो साक्ष्य है, जिसमें कन्हैया राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे?” इस सवाल के जवाब में पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने ऐसा कोई वीडियो होने से इनकार किया, जिसमें कन्हैया को राष्ट्र विरोधी नारे लगाते देखा जा सकता हो.
ऐसा कोई सुबूत पेश नहीं कर पाने पर न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी पूछा था कि जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?