काले धन पर 50% टैक्स
नई दिल्ली | संवाददाता: बेहिसाब आमदनी पर 50 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया गया है उसके अनुसार नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान खुद बताने पर बेहिसाब आमदनी पर 50 फीसदी टैक्स देना होगा. यदि खुद बेहिसाब आमदनी न बताई तथा आयकर विभाग द्वारा पकड़े गये तो 85 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.
नोटबंदी के बाद अघोषित आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी पेनाल्टी तथा 30 फीसदी टैक्स पर 33 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा.
इस तरह से खुद अघोषित आमदनी बताने पर 50 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद बचे 50 फीसदी में से 25 फीसदी की रकम जमा कराने वाले को मिल जायेगी तथा बाकी का 25 फीसदी 4 साल के लिये गरीब कल्याण योजना के लिये फ्रीज कर दी जायेगी. जो 4 साल बाद मिलेगी.
यदि अघोषित आमदनी खुद नहीं बताई तो 75 फीसदी टैक्स तथा 10 फीसदी पेनाल्टी लगेगी.
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि अगर 10 नवंबर के बाद कोई खुद इनकम डिक्लेयर करता है और उसका हिसाब नहीं दे पाने पर 50 फीसदी टैक्स चुकाता है तो आयकर विभाग इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेगा.
ऐसे डिस्क्लोजर पर वेल्थ टैक्स भी नहीं लगेगा. इसके अलावा दूसरे सिविल और टैक्स लॉ भी नहीं लागू होंगे. हालांकि, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्डरिंग एक्ट, नारकोटिक्स और ब्लैकमनी कानूनों से छूट नहीं मिलेगी.