बाज़ार

आईडिया को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी

नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनी आईडिया सेल्युलर, उसके चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और कंपनी के चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है. आईडिया पर आरोप थे कि उसने उन सर्किलों में भी 3जी सेवाएं उपलब्ध कराई जिनके लिए उसके पास जरूरी लाइसेंस नहीं थे.

इस मामले के दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुँचने पर कंपनी को इन सर्किलों में 3जी के नए उपभोक्ता नहीं बनाने के आदेश जारी किए थे. लेकिन कंपनी ने कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के बजाय एक अतिरिक्त हलफनामा देकर कहा था कि उसने उन मौजूदा उपोक्ताओं को 3जी सर्विसेज देने का ‘एडिशनल फैसला’ लिया है, जो कि मानदंड पूरी करते हैं.

आईडिया के इस रुख से नाराज़ होकर दूरसंचार विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि कपनी के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

इसी मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कंपनी और उसके चेयरमैन के अलावा एमडी हिमांशु कंपानिया, सीएफओ अक्षय मुंदड़ा और कंपनी सेक्रेटरी पी लक्ष्मीनारायण और पंकज कापदेव को भी नोटिस जारी किया है और उनसे चार हफ्तों में जवाब मांगा है.

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