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हिजाब का मामला बड़ी बेंच में तय होगा

नई दिल्ली | डेस्क: महिलाओं के हिजाब का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी उलझ गया है. अदालत ने तय किया है कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग-अलग राय के बाद मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाए.

बीबीसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे.

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हमारे अलग-अलग विचार हैं, इसलिए ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है ताकि वह बड़ी बेंच का गठन करें.

इस दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट का फ़ैसला जारी रहेगा.

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में ग्यारह सवाल तय किए.

उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास (ईआरपी) का हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार का आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है.

इसलिए उन्होंने अपीलों को खारिज कर दिया.

हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने माना कि ईआरपी में उतरने की जरूरत नहीं थी और उच्च न्यायालय ने गलत तरीका अपनाया.

न्यायमूर्ति धूलिया ने फैसला सुनाया, “यह सिर्फ पसंद का सवाल था. मैंने बिजॉय इमैनुएल में अनुपात को पूरी तरह से कवर किया है।”

इस साल मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि क्लासरूम में हिजाब पहनने की अनुमति देने से “मुसलमान महिलाओं की मुक्ति में बाधा पैदा होगी” और ऐसा करना संविधान की ‘सकारात्मक सेकुलरिज्म’ की भावना के भी प्रतिकूल होगा.

हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम के अनुसार अनिवार्य नहीं है.

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