रायपुर

छत्तीसगढ़ में सवारी के लिये भी हेलमेट अनिवार्य

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में अब बाइक के पीछे बैठने वाले के लिये भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं. पीछे बैठी सवारी के लिये हेलमेट लगाने को लेकर पहले अभियान चलाया जायेगा और फिर बाद में हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जायेगा.

अभी तक केवल वाहन चालक के लिये हेलमेट की अनिवार्यता थी. हालांकि मोटर व्हेकिल एक्ट में यह प्रावधान पहले से ही रहा है. लेकिन राज्य में कभी भी इसे अनिवार्य नहीं किया गया था. नये मोटर व्हेकिल एक्ट लागू होने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है.

हालांकि सिक्ख समुदाय से जुड़े लोगों और 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह अनिवार्यता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ में हेलमेट पहनने से 2015 में करीब 1243 जानें बचाई जा सकती थी. केन्द्र सरकार की हालिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है. छत्तीसगढ़ में साल 2015 में सड़क दुर्घनाओं में कुल 4082 जानें गई जिनमें से 1243 दोपहिया वाहनों के सवार/चालक थे. हेलमेट पहनने से दोपहिया सवार/चालकों जानलेवा सड़क दुर्घनाओं से बच सकते हैं.

– साल 2015 में छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में 13,426 लोग तथा देश में 5,00,279 लोग घायल हुये.
– सड़क दुर्घनाओं में छत्तीसगढ़ की भागीदारी महज 2.9 फीसदी है.
– साल 2015 में कुल 14,446 सड़क दुर्घटनायें हुई जिसमें 13,426 घायल तथा 4,082 लोग मारे गये.
– साल 2013 में प्रति 10,000 गाड़ियों में से 40 दुर्घनाग्रस्त हुये है.
– साल 2015 में 3710 घातक, 1816 गंभीर, सामान्य चोट वाली 7217 तथा बिना चोट वाली 1703 सड़क दुर्घटनायें हुये.
– राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2012 में 3609, 2013 में 3237, 2014 में 2986 तथा 2015 में 3585 दुर्घटनायें हुये.
– जिनमें 2012 में 956, 2013 में 1124, 2014 में 1118 तथा 2015 में 1201 जानें गई.
– राज्य राजमार्ग में 2012 में 3654, 2013 में 3804, 2014 में 3758 तथा 2015 में 3898 दुर्घटनायें हुई.
– जिनमें 2012 में 842, 2013 में 938, 2014 में 1180 तथा 2015 में 1139 जानें गई.
– सड़क दुर्घनाओं में साल 2015 में पैदल चलने वाले 151 लोग दुर्घटना की चपेट में आये, 117 घायल हुये तथा 36 लोग मारे गये.

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