धान और मक्का बेचने 31 तक करा लें पंजीयन
रायपुर|संवाददाताः समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने के लिए जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है उनके लिए अभी भी मौका है. ऐसे किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं. इसके लिए किसानों को अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं. इसके बाद भी पंजीयन नहीं कराने वाले किसान धान और मक्का नहीं बेच पाएंगे.
राज्य सरकार दीपावली के बाद 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर सकती है. इसके लिए नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड का काम 1 जुलाई से शुरू किया गया है. इसके बाद भी कुछ किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है.
ऐसे किसानों के लिए पंजीयन की तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है.
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषक पंजीयन की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया है.
इस पोर्टल से सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन किया जाएगा.
इस पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है.
विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाएगा.
उत्तराधिकारी का देना होगा नाम
किसानों को धान या मक्का बचने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण देना जरूरी है.
इसके लिए खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होना पड़ता है.
किसी कारण से खुद उपस्थित ना हो पाने की स्थिति में उनके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होती है.
इसके लिए किसान का एवं उसके एक उत्तराधिकारी का आधार नंबर लिया जा रहा है.
किसान उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार का नाम दे सकता है.
इसके साथ ही किसान यदि पिछले साल पंजीकृत नामिनी में परिवर्तन करना चाहता हैं तो समिति स्तर पर संशोधन भी कर सकता है.
प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी को भी नामांकित किया जाएगा.
खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा.