‘फाइंडिंग फेनी’ पर रोक खारिज
नई दिल्ली | मनोरंजन डेस्क: फिल्म ‘फाइंडिग फेनी’ तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को ही रिलीज होगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म में ‘फेनी’ शब्द के उपयोग को गलत नहीं माना है. इससे पहले एक याचिका में अदालत से मांग की गई था कि इसके रिलीज होने पर रोक लगा दी जाये.
याचिकाकर्ता ने फिल्म में इस्तेमाल किए गए ‘फेनी’ शब्द को अशोभनीय बताया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ को फिल्म के नाम में कुछ भी अनुचित नहीं लगा. उन्होंने शुक्रवार को रिलीज हो रही इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म की विषय-वस्तु पर विचार करने और इसमें कोई फूहड़ता नहीं मिलने के बाद ही इसे पास किया है.
दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर की मुख्य भूमिका वाली ‘फाइंडिंग फेनी’ में नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कपाड़िया और पंकज कपूर भी हैं.
याचिका नंदिनी तिवारी और गैर सरकारी संस्था जय जागृति फाउंडेशन ने अपने अधिवक्ता अभिषेक कृष्णा के जरिए दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा था कि ‘फेनी’ अशिष्ट शब्द है और इसे फिल्म, इसके गानों, पोस्टर और बैनर से हटाया जाना चाहिए.
जनहित याचिका केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ दायर की गई थी.